अरविंद केजरीवाल को रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं, ED को 24 अप्रैल तक देना होगा जवाब

अरविंद केजरीवाल को रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं, ED को 24 अप्रैल तक देना होगा जवाब

Arvind kejriwal news: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केजरीवाल की अपील पर ईडी को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब देने को कहा है। इसके अलावा इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की गई है।

नई दिल्ली: शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील को स्वीकार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद केजरीवाल की अपील पर ईडी को नोटिस भेजा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए कोई राहत नहीं दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक तमाम सवालों का जवाब देने को कहा है। वहीं केजरीवाल को 27 अप्रैल तक ईडी के जवाब पर प्रतिउत्तर देना होगा।

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